हाईकोर्ट का सख्त संदेश: आपराधिक मामलों वाले वकीलों की सूची 15 दिन में सौंपें, नहीं तो बार एसोसिएशन की मान्यता होगी रद्द
हाईकोर्ट का सख्त संदेश: आपराधिक मामलों वाले वकीलों की सूची 15 दिन में सौंपें, नहीं तो बार एसोसिएशन की मान्यता होगी रद्द

हाईकोर्ट का सख्त संदेश: आपराधिक मामलों वाले वकीलों की सूची 15 दिन में सौंपें, नहीं तो बार एसोसिएशन की मान्यता होगी रद्द |
प्रयागराज हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को 15 दिन का अंतिम अल्टीमेटम किया गया जारी
आदेश के तहत उन सभी अधिवक्ताओं की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या जिनके मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। बार काउंसिल ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूची उपलब्ध न कराने वाली बार एसोसिएशनों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी |
इतना ही नहीं, ऐसे एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं को किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आदेश की अवहेलना को सीधे हाईकोर्ट की अवमानना माना जाएगा |
इस सख्त निर्देश के बाद प्रदेश की बार एसोसिएशनों में हलचल तेज हो गई है और पारदर्शिता व जवाबदेही को लेकर बड़ा संदेश गया है |
Subscribe to my channel



