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आगरा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा

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अरविंद कुमार श्रीवास्तव फिरोजाबाद रिपोर्ट

**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा।*
प्रेसविज्ञप्ति
दिनांकः-02.07.2022
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, आगरा श्री विवेक संगल के दिशा-निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा श्री नवीन कुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 3 जुलाई 2022 को आर्बिट्रेशन के निष्पादन एवम हायर परचेज से सम्बन्धित वादों के निस्तारण के परिपेक्ष में विशेष लोक अदालत के आयोजन के सम्बंध में आज माननीय श्री सुधीर कुमार, चतुर्थ, अपर जिला जज, प्रथम के विश्राम कक्ष, दीवानी न्यायालय, आगरा में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज, प्रथम, श्री सुधीर कुमार के द्वारा की गई। बैठक में श्री मोहम्मद राशिद, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला जज, श्री परमेंद्र कुमार शर्मा, श्री रवि करन, श्री नीरज गौतम, अपर जिला जज, विभागो में फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधक श्रीराम सिटी फाइनेंस, श्री राम ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, टीवीएस फाइनेंस कंपनी, एच डी एफ सी बैंक के अधिकारीगण एवं फाइनेंस कंपनी के अधिवक्ता श्री संजीव चंद्रा, श्री प्रशांत बघेल, श्री गौरव, श्री अनुज दीक्षित एवं अन्य फाइनेंस कंपनियों के पैनल अधिवक्तागण भी उपस्थित रहे। फाइनेंस कंपनियों के उपस्थित अधिकारीगण एवं पैनल अधिवक्तागणों को निर्देशित किया गया कि आर्बिट्रेशन के निष्पादन एवं हायर परचेज से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत में आए हुए वादकारीगणों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें जिससे कि विशेष लोक अदालत का लाभ दिया जा सके। साथ ही बीमा कंपनी एवं फाइनेंस कंपनियों के उपस्थित अधिकारीगण एवं पैनल अधिवक्ता गणों ने भी इस बात का आश्वासन देते हुए कहा कि वादकारीयो को विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास किया करेंगे। इसके अतिरिक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सुधीर कुमार, अपर जिला जज, प्रथम के द्वारा मीडिया कर्मी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यह आग्रह किया है कि जिन वादकारियों के आर्बिट्रेशन के निष्पादन एवं हायर परचेज से संबंधित वाद न्यायालय में चल रहे हैं वह अपने वाद का निस्तारण दिनांक 3 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में आकर आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने वाद का निस्तारण करा सकता है।

सचिव
(SD)
(नवीन कुमार)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा।

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anupam

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