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गढवा: अमड़ापाड़ा सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई मकान का उचित मुआवजा राशि पाने के लिए परिवार दर दर भटकने को मजबुर है।

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गढवा

शिवकुमार शाह रिपोर्ट

अमड़ापाड़ा सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई मकान का उचित मुआवजा राशि पाने के लिए परिवार दर दर भटकने को मजबुर है। मामला प्रखण्ड क्षेत्र के जराकि पंचायत अंतर्गत छोटापहाड़पुर गांव का है।उक्त गांव के गणेश मण्डल का मकान जमीन का अधग्रहन 2015में गोविंदपुर साहेबगंज राज पथ हेतु सड़क निर्माण के लिए किया गया था।उपरोक्त को 2014में बाउंड्री वाल,एवं खपरैल पकान का अधिग्रहण किया गया जिसके एवज में 1लाख 25हजार 994रुपया का भुक्तान किया गया था।पुनः 2015में 3कमरे किचन शौचालय सहित पांच कठा जमीन अधिग्रहित किया गया जिसके एवज में गणेश मण्डल को 4लाख 61हजार मात्र भुक्तान किया गया । जबकि गणेश मण्डल ने भुक्तान राशि पाने से पूर्व कई बार भुअर्जन पदाधिकारी को आवेदन दे कर मकान एवं जमीन का 12लाख रुपए मुआवजा का दावा किया था। छह वर्ष बाद भी गणेश मण्डल को पूरा मुआवजा राशि भुक्तान नहीं हो सका है। मुआवजा का पूरा राशि भुक्तान हेतु गणेश मण्डल ने जिला के पदाधिकारियों को कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।कोई कार्रवाई नहीं होने से निराश गणेश मण्डल ने 2015में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा । मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप सचिव सह प्रभारी मुख्यमंत्री जनशिकायत कोसंग झारखण्ड सरकार,रांची द्वारा 29अक्टूबर 2015को अधिग्रहित मकान का मुआवजा भुक्तान हेतु आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल को आदेश दिया गया। कई बार आवेदन देने के पांच वर्ष बाद 20अक्टूबर 2020को आयुक्त द्वारा उपयुक्त पाकुड़ को आवश्यक कारवाई हेतु निर्देश दिया गया।इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।अबतक गणेश मण्डल ने सैकड़ों आवेदन जिला के पदाधिकारियों को दिया है लेकिन कारवाई कुछ नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में भुक्तभोगी गणेश मण्डल ने बताया कि जमाबंदी नंबर 13 दाग मनबर 372 में मेरा मकान था जिस में मेरा घर और दुकान चलता था। भूमि अधिग्रहण के बाद मेरा इकलौता जीवन यापन का जरिया अनाज क्रय केंद्र बन्द हो गया जिसके कारण ऋण होने के चलते मेरी पत्नी को जेल भी जाना पड़ा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण मेरा भुक्तान नहीं हो रहा है।मेरे द्वारा 18/8/2021को भी उपयुक्त एवं भूआर्जन पदाधिकारी को आवेदन देकर भुक्तान का अनुरोध किया गया लेकिन भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि लागत के अनुसार मुआवजा नहीं मिले गा। तुमको जहां जाना है जाव पैसा नहीं मिलेगा

anupam

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