जन्म और मृत्यु का 21 दिनों के भीतर कराएं पंजीकरण, प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क
जन्म और मृत्यु का 21 दिनों के भीतर कराएं पंजीकरण, प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क

जन्म और मृत्यु का 21 दिनों के भीतर कराएं पंजीकरण, प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क
जन्म प्रमाण पत्र बच्चों की पहली पहचान, मृत्यु प्रमाण पत्र भविष्य की परेशानियों से बचाव में सहायक; ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा
सहरसा। विकास कुमार प्रभारी 
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर कराना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। ऐसे में लोगों को निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए। विभाग की ओर से बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चों की पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी कई सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक होता है। समय पर पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना के तुरंत बाद ही पंजीकरण कराने की दिशा में पहल करना जरूरी है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराने में सहूलियत मिल सकती है। विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर अवश्य कराएं और इस महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहें। समय पर पंजीकरण कराने से न केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होती है, बल्कि भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों के दौरान दस्तावेजों की कमी से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकता है।
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