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पति को छोड़ बसाई दूसरी दुनिया, छिपाकर रखा बच्चा… और पहले पति से ऐंठती रही गुजारा भत्ता, कोर्ट के आदेश पर FIR।

पति को छोड़ बसाई दूसरी दुनिया, छिपाकर रखा बच्चा... और पहले पति से ऐंठती रही गुजारा भत्ता, कोर्ट के आदेश पर FIR।

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पति को छोड़ बसाई दूसरी दुनिया, छिपाकर रखा बच्चा… और पहले पति से ऐंठती रही गुजारा भत्ता, कोर्ट के आदेश पर FIR।

योगेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी बांदा

गर्भावस्था छिपाई, दूसरे व्यक्ति से बच्चा पैदा करने का आरोप, पीठ पीछे बसा ली दूसरी दुनिया, पहले पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा और गुजारा भत्ता की वसूली, सप्लाई इंस्पेक्टर से ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों में जा चुकी है जेल..,भदोही की 28 वर्षीय धोखेबाज शिवानी उर्फ सीमा यादव की हैरान करने वाली दास्तान, कोर्ट के आदेश पर FIR.

भदोही में चालबाजी, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाना कोईरौना के चंदापुर निवासी अनिल कुमार यादव की शिकायत पर पत्नी शिवानी यादव उर्फ सीमा और प्रयागराज निवासी प्रदीप यादव के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई है।

आरोप है कि शिवानी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली, दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी और बच्चे को जन्म दिया, जबकि दूसरी ओर पहले पति से दहेज और गुजारा भत्ता के मुकदमे में वसूली की कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, इस कहानी की कड़ी वर्ष 2018 के उस मामले से भी जुड़ती है, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर की आत्महत्या के बाद ब्लैकमेलिंग समेत गंभीर आरोपों में शिवानी जेल जा चुकी है।

इस रिपोर्ट में देखिए..भदोही की 28 वर्षीय धोखेबाज शिवानी उर्फ सीमा यादव की हैरान करने वाली दास्तान..! देखिए, आरोपों और दस्तावेजों से जुड़ी इस पूरी कहानी की पड़ताल…!

VO 1: 22 मई 2017 को चंदापुर, कोईरौना निवासी अनिल कुमार यादव पुत्र श्याम सुंदर की शादी छेछुआ, थाना कोईरौना निवासी शिवानी यादव उर्फ सीमा से हुई थी। बताते हैं कि शिवानी पति अनिल को कम पसंद करती थी। पति और ससुरालीजनों का आरोप है कि शिवानी शादी के बाद सिर्फ 18-20 दिन ससुराल में रही और फिर मायके चली गई। उसके अन्य लोगों से संबंध होने का भी आरोप है।

इसके बाद शिवानी की ओर से पति और ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा और फिर भरण-पोषण का मामला दाखिल किया।

फैमिली कोर्ट ज्ञानपुर से पहले करीब 3 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ। बाद में 27 नवंबर 2024 को 8 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का अंतिम आदेश पारित हुआ।

अनिल का आरोप है कि आर्थिक स्थिति खराब होने से वह रकम नहीं दे सका, जिसके बाद पत्नी ने वसूली की कार्रवाई शुरू कराई और उसके खिलाफ वसूली वारंट भी हासिल किया। साथ ही गिरफ्तारी की भी धमकी देती है और मोटा एल्युमिनी वसूलने की धमकी देती है।

समझौते के प्रयास विफल होने के बाद अनिल ने विवाह विच्छेद का मुकदमा दाखिल किया। उनकी मानें तो सिविल कोर्ट से तलाक खारिज हो गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई तलाक अपील विचाराधीन है।

VO-2: वर्तमान FIR में अनिल ने आरोप लगाया है कि शिवानी ने बिना तलाक लिए प्रयागराज निवासी प्रदीप यादव से दूसरी शादी कर ली और पत्रकार कॉलोनी, दुर्गा पार्क के पास अशोक नगर, प्रयागराज में उसके साथ बतौर पत्नी रहने लगी। वहीं पर“शिवानी ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग एवं कॉस्मेटिक सेंटर” चलाने का भी आरोप है।

गंभीर आरोप यह है कि शिवानी ने अपनी गर्भावस्था भी छिपाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 23 जून 2026 को भदोही के गोपीगंज स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल में ऑपरेशन से उसने बच्चे का जन्म हुआ।

अनिल का आरोप है कि एक तरफ शिवानी यादव उर्फ सीमा पर्दे के पीछे दूसरी मैरिज लाइफ़ सेट कर ली, यही नहीं उससे बच्चे भी पैदा कर लिया, वहीं दूसरी ओर शातिराने अंदाज में उससे गुजारा भत्ता वसूलने की कोशिश भी शिवानी ने जारी रखी। साथ ही दहेज उत्पीड़न के मुकदमे के जरिए उसे मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना भी दे रही है।

प्रदीप के साथ शिवानी की तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने का दावा किया गया है। बच्चे के जन्म से जुड़े दस्तावेज, वीडियो फुटेज और पुलिस जांच रिपोर्ट भी सामने आने की बात शिकायतकर्ता ने कही है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, शिवानी की करीब 8 साल की एक पुत्री भी है। वह अनिल से शादी के एक वर्ष के भीतर पैदा हुई थी।

अनिल का आरोप है कि दूसरी शादी और दूसरे व्यक्ति के साथ रहने की बात छिपाकर अदालत से गुजारा भत्ता का आदेश हासिल किया गया और उसकी वसूली के लिए वारंट कराया गया। यह धोखाधड़ी और चालबाजी है।

यानी आरोपों के मुताबिक, एक तरफ सात जन्मों का साथ निभाने का रिश्ता, दूसरी तरफ पीठ पीछे दूसरी दुनिया और इधर पहले पति से मुकदमे और गुजारा भत्ता के जरिए आर्थिक वसूली की कोशिश। इसी को अनिल और उनका बूढ़ा बाप श्यामसुंदर मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना बता रहा है। पीड़ा बताते हुए वृद्ध श्यामसुन्दर यादव के आंसू कैमरे पर छलक पड़े।

VO-3: इस कहानी की एक पुरानी कड़ी वर्ष 2018 के सप्लाई इंस्पेक्टर के चर्चित आत्महत्या मामले से भी जुड़ी है। 27 सितंबर 2018 को भदोही में तैनात प्रतापगढ़ निवासी सप्लाई इंस्पेक्टर विजय प्रताप यादव ने ज्ञानपुर स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कमरे से सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई थी।

मृतक के भाई की FIR में ब्लैकमेलिंग, पांच लाख रुपये की कथित मांग, रकम नहीं देने पर जान से मारने और दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी जैसे आरोप लगाए गए थे। विवेचना में शिवानी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया था। उस समय वह लगभग 20 साल की थी। घटना के समय उसकी शादी के 4 माह ही बीते थे। लेकिन वह मायके में थी।

पुलिस ने 20 अक्टूबर 2018 को शिवानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप यह भी था कि उससे संबंध स्थापित कर फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी दिलाई गई। निचली अदालत से जमानत नहीं मिली, बाद में तीन महीने जेल में रहने के बाद 09 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट से शिवानी को जमानत मिली।

VO-4: अनिल का कहना है कि उसने पहले थाना कोईरौना और एसपी भदोही को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर 14 सितंबर 2026 को थाना कोईरौना में FIR संख्या 169/2026 दर्ज हुई। शिवानी यादव और प्रदीप यादव को आरोपी बनाया गया है। FIR में BNS की धारा 318(4), 318(3), 318(2) और 82(1) लगाई गई हैं। सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा के मुताबिक अनिल यादव की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है जांच और विवेचना के दौरान अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बहरहाल, एक तरफ दहेज और गुजारा भत्ता की कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के मुताबिक बिना तलाक दूसरी जिंदगी और बच्चे की जानकारी छिपाने का आरोप, और इसी छिपाव के जरिए धोखाधड़ी व आर्थिक लाभ लेने का दावा किए जाने का मामला है। 2018 के सप्लाई इंस्पेक्टर मामले से लेकर 2026 की इस FIR तक आरोपों की कड़ियां गंभीर हैं। लेकिन इन आरोपों की पूरी सच्चाई पुलिस विवेचना और न्यायालय की कार्यवाही के बाद ही साफ होगी। फिलहाल, शिवानी यादव और प्रदीप यादव का पक्ष सामने नहीं आया है।

VISUALS: FIR कॉपी, शिवानी-प्रदीप की तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट/वीडियो, 23 जून 2026 की डिलीवरी से संबंधित प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म से जुड़े दस्तावेज/वीडियो, पुलिस जांच रिपोर्ट, 2018 के सप्लाई इंस्पेक्टर सुसाइड केस की FIR और हाईकोर्ट जमानत की ऑनलाइन कॉपी, भरण पोषण आदेश कॉपी आदि

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