ई-श्रम कार्ड धारकों हेतु उनके मृत्यु दिव्यंगता दशा में अनुग्रह राशि के हित लाभ के लिए सरकार ने की घोषणा
ई-श्रम कार्ड धारकों हेतु उनके मृत्यु दिव्यंगता दशा में अनुग्रह राशि के हित लाभ के लिए सरकार ने की घोषणा

सहायक श्रमायुक्त श्री आयु० के० गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक घोलू कर्मकार, कूडा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने, फुटकर सब्जी विकेता, फुटकर व्यापारी, कुली, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल / साइकिल मरम्मत करने वाले, गैराज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार ढोल बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मछुआरा, तांगा/बेलगाडी चलाने वाले, गाडीवान, अगरबत्ती बनाने वाले कामगार घरेलू उद्योग में लगे कार्मकार, भडभूजे/मुर्रा चना फोड़ने वाले, पशुपालन/ मत्स्य पालन/मुर्गी/बत्तख पालने वाले, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो ई०पी०एका एवं ई०एस०आई० से आवर्त न हो, चरवाहा, दूध दुहने वाले, नाव चलाने वाले नाविक, नट-नटनी, रसोईया, हड्डी पर काम बीनने वाले, समाचार पत्र बाटने वाले, ठेका मजदूर (यू०पी०बी०ओ०सी०बोडे० के संविदा कार्मिकों के अतिरिक्त) खड्डी पर काम (सूत कताई, रंगाई, धलाई आदि) करने वाले।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनमद में वर्तमान में कुल 424824 असंगठित कर्मकार ई-श्रम पोर्टल के अन्तर्गत पंजीकृत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों हेतु उनके मृत्यू/दिव्यागंता की दशा मैं अनुग्रह राशि (ex-gratia) के हितलाभ की घोषणा की गयी है जिसके लिये आवेदन किया जाना है।
ऐसे सभी अंसगवित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 26.08.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि में पंजीकृत हुये थे एवं जिनकी 31.03.2022 से पूर्व इसी अवधि में दुर्धटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गयी हो अथवा विकलागंता आ गयी हो एवं उक्त अवधि में आयकर दाता न हो, ई०एस०आई०/ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य ना हो, को निम्न हितलाभ देय होगा।
बताया कि दुर्घटना के कारण मूत्यु रूपये-02 लाख, दोनो आँखो की पूर्ण और अपूरणीय (IRRECOVERABLE) हानी या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या ए-एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय और एक हाथ या पैर के उध्योग की हानि होने पर रूपये-02 लाख, एक आँख की दृष्टि की पूर्ण या अपूरणी हानि, या एक हाथ या एक पैर के उपयोग कर पूर्ण और हानि पर रूपये-01 लाख देय होगा।
उन्होंने बताया कि मृत्यु की दशा में दावेदार के आधार कार्ड की छायाप्रति, यूएनए कार्ड की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छत्रपति, दुर्घटना के समझ दर्ज की गयी एफ.आई.आर/पंचनामा, दुर्घटना के कारण हुयी मृत्यु का समर्थन करने वाली पोस्टमार्टन रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिवावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगता की दशा में दावेदार के आधार कार्ड की छायाप्रति, यूएनए कार्ड की छायाप्रति,अस्पताल का रिकार्ड जिसमें दुर्घटना के दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो, राज्य/केन्दशासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्थान द्वारा जारी दिलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि सभी दावें निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाये भर सहित जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। दावा प्राप्ति हेतु उपरोक्त तालिका में आवश्यक अभिलेखों की सूची अंकित है जिन्छे आवेदन के साथ संलग्न किया जाना हैं। अन्य जानकारी के लिये जनपद के कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, एल०आई०सी० तिराहे के पास कर्वी चित्रकूट में सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला संवाददाता पं राजा पांडेय की खास रिपोर्ट
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