गढ़वा झारखंड kandi पुलिस ने पशु तस्करी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर भेजा जेल
kandi पुलिस ने पशु तस्करी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर भेजा जेल


झारखंड गढ़वा से दयानंद यादव की रिपोर्ट
गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड अंतर्गत दिन गुरुवार को सुबह करीब 8:00बजे सरकोनी पंचायत के करमा गांव से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशु तस्करी में प्रयुक्त वाहन के चालक कांडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया वहीं कांडी पुलिस को सूचना मिली की कांडी थाना अंतर्गत करमा गांव के समीप कुछ ग्रामीणों द्वारा एक पिकअप वैन को पकड़ा गया था जिसमें तीन गाय लोड है ग्रामीणों के द्वारा रोक कर रखा गया। इसकी सत्यापन करने पहुंची कांडी पुलिस तो देखा कि पिक अप रजि0 नंबर UP64T3794है जिस पर तीन गाय लोड है उक्त पिकअप के चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनय गुप्ता पिता, महेंद्र गुप्ता ,ग्राम ,बोदरा थाना ,कोन जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) बताया चालक विनय गुप्ता ने बताया कि उक्त पिकअप वैन जिसका रजि0न0 UP64T3794, उसी के नाम पर गाड़ी है विनय गुप्ता ने बताया कि उसे वकील खान पिता बीगन कुरैशी ग्राम + थाना, जपला जिला ,पलामू ,के द्वारा बताया गया कि उसने खरौंधी के मेले से तीन गाय को खरीदा है जिसे वह अपने घर जपला पहुंचाना चाहता है तथा इसके लिए उसे पिकअप वैन की आवश्यकता है विनय गुप्ता ने बताया कि वह उक्त तीनों गाय को वकील खान के घर जपला पहुंचाने के लिए तैयार हो गया तथा सुबह खरौंधी थाने के पास बाजार के पास जाकर उक्त तीनों गाय को अपने पिकअप वैन में लोड किया तथा उसे पहुंचाने के लिए सुबह 6:30 बजे खरौंधी से निकला कि रास्ते में दो बाइक सवार द्वारा खुद को पत्रकार बता कर रोका गया और इसकी सूचना कांडी थाना को भी प्राप्त हुई जिसके सत्यापन हेतु उक्त स्थल पर जाकर चालक को पिकअप वैन पर लोड तीन गाय सहित कांडी थाना लाया गया पूछताछ के क्रम में पिकअप वैन के चालक विनय गुप्ता, पिता महेंद्र गुप्ता द्वारा बताया गया कि उसने गाय को खरीदने वाले वकील खान से बात किया तथा उन्होंने बताया कि उनके पास वैध कागज मौजूद है जिससे वह थाना में जमा करना चाहते हैं वकील खान के माध्यम से सूचित करवाया गया तथा यह कहा गया कि अगर उनके पास उक्त तीनों गाय के संबंध में वैध कागज है तो वह थाना में हाजिर होकर कागजात प्रस्तुत करें वकील खान से बात करने के पश्चताप उसने बताया कि उसे कुछ घंटे समय दिया जाए लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद तथा पुनः उससे संपर्क करने के बाद उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया अतः इस कारण से यह प्रतीत होता है कि उक्त तीनों गाय को वकील खान पिता बीगन कुरैशी ग्राम + थाना जपला ,जिला ,पलामू के द्वारा अवैध रूप से चालक विनय गुप्ता ,पिता महेंद्र गुप्ता, ग्राम बोदरा ,थाना ,कोन ,जिला , सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) के पिक अप रजि0नंबर UP 64 T 3794 के माध्यम से सहयोग लेते हुए तस्करी करवाया जा रहा है जो कि पशुओं का अवैध रूप से तस्करी कर ले जाना कानूनन अपराध है इस कारण से उक्त पिकअप वैन के चालक विनय गुप्ता तथा गाय को खरीदने वाले वकील खान, पिता बिगन कुरैशी, के ऊपर धारा 414/34भा0 द0 वि011 (A) (D)prevntion of cruelty to animal Act1960के अंतर्गत आरोपित कर कांड दर्ज किया गया जिसमें एक आरोपी को जेल भेज दिया गया वहीं हम आपको बताते चलें कि कांडी थाना के वर्तमान में प्रभार थाना प्रभारी पु0अ0नि0 सुमन कुमार शर्मा हव0 जितेंद्र रजक आ0 80सुनिल कुमार रवि सहा0 27 अविनाश कुमार द्विवेदी चालक आ0 915 संजय कुमार विश्वकर्मा आदि शामिल थे।
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