हरदोई बिना अकेजनल लाइसेंस पार्टी में जाम छलकाने पर होगी कार्यवाही: डीएम

अनूप कटियार हरदोई रिपोर्ट
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*#हरदोई-* जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने लंबे समय से प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत कहा है कि किसी भी पार्टी में आयोजक द्वारा शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ एल-11) लेना अनिवार्य है, उन्होंने यह भी कहा है, यदि किसी पार्टी में बिना अकेजनल लाइसेंस के जाम छलकते मिला तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज हॉल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी साथ ही संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज हॉल को जिला प्रशासन से प्राप्त अनुमति पत्रों को भी निरस्त कर दिया जाएगा, वही जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर द्वारा बताया गया कि अकेजनल बार लाइसेंस (एफ एल-11) कोई भी आयोजक नियत समय से न्यूनतम 24 घंटे पहले ऑनलाइन आवेदक करके 6 घंटे के लिए प्राप्त कर सकता है जिसके लिए 11000 रु फीस निर्धारित है व आवेदन के लिए आयोजक का आधार कार्ड व पार्टी से संबंधित स्थान व समय का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस संबंध में अभियान चलाकर आबकारी टीमों द्वारा पार्टियों में जाम छलकाने की जांच की जाएगी व किसी भी पार्टी में बिना अकेजनल लाइसेंस के मदिरापन नही होने दिया जाएगा।
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