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सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 660 वाहनों पर 47 लाख का जुर्माना, 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा विशेष वाहन जांच अभियान

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 660 वाहनों पर 47 लाख का जुर्माना, 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा विशेष वाहन जांच अभियान

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सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 660 वाहनों पर 47 लाख का जुर्माना, 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा विशेष वाहन जांच अभियान

सहरसा विकास कुमार प्रभारी

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय द्वारा प्रतिदिन विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल के नेतृत्व में परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं प्रवर्तन दल द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों एवं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच की जा रही है। इस दौरान वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है।1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2026 तक कुल 660 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4,70,0000(सैंतालीस लाख रुपये) का शमन किया गया है। विशेष वाहन जांच अभियान आगामी 30 अक्टूबर 2026 तक लगातार जारी रहेगा।अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग, चारपहिया वाहन चालकों एवं यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, वाहन बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट तथा बकाया वाहन कर सहित विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वाहन चालकों को आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें और यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें।उन्होंने अभिभावकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। पर्व-त्योहार के दौरान बच्चों एवं युवाओं को तेज गति से वाहन नहीं चलाने, एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्तियों के बैठकर नहीं चलने तथा किसी भी परिस्थिति में यातायात नियमों की अनदेखी नहीं करने के प्रति जागरूक करें।उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। थोड़ी-सी सावधानी और यातायात नियमों के पालन से बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जा सकती है तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे स्वयं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि पर्व-त्योहार के दौरान सभी की यात्रा सुरक्षित एवं सुखद रहे।

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