हरदोई : वगैर अनुमति हो रही नौटंकी को रुकवाने पहुँचे सिपाहियों को ग्रामीणों ने पीटा!

अनूप कटियार हरदोई रिपोर्ट
टड़ियावां हरदोई
थाना क्षेत्र के गाँव शंकरपुर में वगैर अनुमति हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम नौटंकी को रुकवाने पहुचे पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने पीटा।
मिली जानकारी के अनुसार टडियावा थाना कोतवाली के कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव ने बताया कि 27 दिसंबर की रात को होमगार्ड नरेंद्र प्रताप के साथ देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायन व गस्त में ग्राम हरिहरपुर में मौजूद था। इसी बीच दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि गाँव शंकरपुर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा कोविड-19 के नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम नौटंकी का आयोजन किया जा रहा है।सूचना पर मैं कांस्टेबल व होमगार्ड नरेंद्र प्रताप के साथ करीब रात 11:00 बजे ग्राम शंकरपुर पहुंचा तो गांव तथा क्षेत्र के महेंद्र पुत्र दुर्जन, रामसनेही पुत्र बोदिल,राजेश पुत्र भारत,रामाश्रय पुत्र नारायण, रामभजन पुत्र दीनदयाल, विजयपाल पुत्र सालिक राम, बोदिल, सुधीर पुत्र पतिराम, मोतीलाल पुत्र रामचरण,मधुर पाल पुत्र रामनाथ, सर्वनिवासी गण शंकरपुर तथा शोभित पुत्र रामचंद्र, राम नरेश पुत्र मिश्रीलाल, राधेश्याम पुत्र गयादीन, अनूप पुत्र शांति निवासी बबुआपुर कचनारी व संजीव पुत्र राजाराम निवासी मन्ना पुरवा थाना कोतवाली शहर जय नारायण पुत्र मनोहर निवासी साता थाना कछौना रामनरेश पुत्र इतवारी लाल निवासी टोनी थाना रौजा जनपद शाहजहांपुर एवं मैकू पुत्र भोलाराम निवासी रमदानकुई मजरा अयारी थाना टडियावां चेतराम पुत्र शिवराम गांव हिंगुलापुरवा थाना हरियावा रामकुमार पुत्र जानकी निवासी डेगरहा थाना कोतवाली देहात शिवराज पुत्र सूबेदार गांव कटका थाना टडियावा राम पूजन पुत्र राम शंकर गांव खगेसियाँमाऊ थाना रामकोट जनपद सीतापुर झुंड के के रूम में कट्ठा होकर बिना उचित दूरी व मास्क के नौटंकी कार्यक्रम किया जा रहा था।जिसकी सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति भी नहीं प्राप्त हुई उपरोक्त द्वारा प्रदेश में धारा 144 लागू होने व कोविड-19 के प्रकोप होने के बावजूद भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दूसरों के जीवन के लिए खतरा पैदा किया जा रहा था।जो धारा 188 आईपीसी व तीन महामारी अधिनियम 1897 का अपराध है। घटना स्थल पर पहुचने पर ही उपरोक्त युवकों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गयी।